नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक
दिल्ली। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना में नागरिकों और आगंतुकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील…