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नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

दिल्ली। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना में नागरिकों और आगंतुकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, पूर्व लिखित अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने अथवा सार्वजनिक बैठक करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा जुलूस, प्रदर्शन, धरना, पिकेटिंग, नारेबाजी और भाषण देने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित की गई हैं।

आदेश के तहत हथियार, बैनर, पोस्टर, तख्तियां, लाठी, तलवार, चाकू, ईंट-पत्थर या इसी तरह की अन्य वस्तुएं लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित लोगों से किसी भी अनधिकृत सभा या प्रतिबंधित गतिविधि से दूर रहने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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