रायपुर। डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने 22 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर 2026 को पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के अनुसार, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर निगम के पूरे क्षेत्र में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे। अधिकारियों को प्रतिबंध के आदेश का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित तिथियों में यदि किसी होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निगम स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों से प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन का विक्रय नहीं करने की अपील की है।