असुरक्षित घोषित टाटा संपन्न फाइन बेसन के विक्रय, वितरण एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

Sale, distribution and storage of Tata Sampann Fine Besan, declared unsafe, banned with immediate effect Sale, distribution and storage of Tata Sampann Fine Besan, declared unsafe, banned with immediate effect

धमतरी। खाद्य सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा असुरक्षित पाए गए खाद्य उत्पाद पर त्वरित कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) द्वारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बिशप लेफाय रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) द्वारा विनिर्मित “टाटा संपन्न फाइन बेसन” का खाद्य नमूना गुणवत्ता परीक्षण हेतु संकलित किया गया था।

उक्त नमूना (पैक साइज 500 ग्राम), बैच क्रमांक GV5H0844D1, पैकिंग तिथि 08.08.2025 एवं अवसान तिथि 07.03.2026 को परीक्षण उपरांत कैली लैब प्रा.लि., भोपाल (मध्यप्रदेश) की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से “असुरक्षित” घोषित किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विनिर्माता फर्म को उत्पाद रिकॉल (Recall) हेतु आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व में ही पत्र प्रेषित किया जा चुका है, ताकि बाजार में उपलब्ध संबंधित बैच के उत्पाद को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा सके।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 (3) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला धमतरी सर्वेश कुमार यादव द्वारा आदेश जारी कर उक्त खाद्य पदार्थ “टाटा संपन्न फाइन बेसन” (बैच नं. GV5H0844D1) के विक्रय, वितरण एवं भंडारण को धमतरी जिले की समस्त सीमाओं में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने समस्त थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे संबंधित बैच के उत्पाद का विक्रय तत्काल बंद कर उपलब्ध स्टॉक को पृथक सुरक्षित रखें तथा विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना दें। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि उनके पास उक्त बैच क्रमांक का उत्पाद उपलब्ध हो तो उसका उपयोग न करें तथा निकटतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में जानकारी प्रदान करें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में सतत निरीक्षण एवं सघन जांच अभियान जारी रखा जाएगा, जिससे आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।

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