गरबा के लिए आपत्तिजनक प्रचार, कई युवक-युवती गिरफ्तार

बिलासपुर। गरबा की वेशभूषा में सिगरेट पीने और पिस्टल जैसी वस्तु का प्रदर्शन करते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के आधार पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो को लेकर एक शिकायतकर्ता ने थाना सिविल लाइन पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि एक महिला और उसके महिला एवं पुरुष सहयोगियों ने गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए तथा पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर वीडियो बनाया। बताया गया कि गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तैयार किए गए इस वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रसारित किया गया।

शिकायतकर्ता ने वीडियो में प्रदर्शित गतिविधियों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत और अशोभनीय बताते हुए युवाओं पर इसके गलत प्रभाव पड़ने की आशंका जताई थी।

प्राप्त शिकायत और उपलब्ध वीडियो के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 1390/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 299 एवं 3(5) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसके तहत उन्हें अधिकतम निर्धारित राशि से बाउंड ओवर कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार-प्रसार या मनोरंजन के नाम पर इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों या कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज और प्रचार हासिल करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का आपत्तिजनक प्रदर्शन करने, अशोभनीय सामग्री प्रसारित करने अथवा हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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