दुर्ग। पशुवध के उद्देश्य से बैल का अवैध परिवहन करने के मामले में सुपेला पुलिस ने फरार वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीम ने राजनांदगांव से पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, घटना 21 सितंबर की है। प्रार्थी प्रिंस कसेर ने थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई थी कि महिंद्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 में एक लाल रंग के बैल को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। वाहन में चालक शरद यादव और परिचालक त्रिलोक पटेल सवार थे। सूचना के मुताबिक, बैल को छावनी से सुपेला होते हुए नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाने का प्रयास किया जा रहा था।
सूचना मिलने पर वाहन को नेहरू नगर, भिलाई के पास रोका गया। जांच के दौरान वाहन में एक लाल रंग का बैल मिला, जिसका मुंह बंधा हुआ था। मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
इस मामले में वाहन परिचालक त्रिलोक पटेल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज चुकी है। वहीं, घटना के बाद से फरार चल रहे वाहन चालक शरद यादव की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस टीम ने उसे राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी शरद यादव उर्फ शरद यदु को गिरफ्तार कर न्यायालय दुर्ग के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में पुलिस की आगे की विवेचना जारी है।