रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपी दिलकश अली के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी कर आरोपी को तीन माह के लिए रायपुर समेत छह जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। इस अवधि में आरोपी का इन जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस के अनुसार, जिला बदर किए गए आरोपी की पहचान दिलकश अली (26 वर्ष), पिता हुमायूं अली, निवासी तरुण नगर, जीवन प्लाजा के पीछे, थाना सिविल लाइन, रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी वर्ष 2019 से लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन और थाना पंडरी में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चाकूबाजी और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके आपराधिक आचरण में सुधार नहीं आया। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
इन 6 जिलों में तीन महीने तक प्रवेश प्रतिबंधित
पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र), रायपुर कमिश्नरेट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्यों और पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने जिला बदर का आदेश पारित किया। आदेश के तहत दिलकश अली को तीन माह की अवधि के लिए निम्नलिखित छह जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
- रायपुर
- दुर्ग
- धमतरी
- महासमुंद
- बलौदाबाजार
- गरियाबंद