रायगढ़। अभियान संवेदना के तहत महिला संबंधी शिकायतों पर त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करते हुए कोतरारोड़ पुलिस ने कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार और लज्जा भंग के आरोप में आरोपी वीर सिंह (39 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 13 अगस्त 2026 को थाना कोतरारोड़ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोपी पर लज्जा भंग, यौन उत्पीड़न, अमर्यादित आचरण तथा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 287/2026 के तहत धारा 74, 75 एवं 79 बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी गणित विषय का व्याख्याता है और स्कूल में नोडल का प्रभार संभाल रहा था। शिकायत के अनुसार आरोपी द्वारा महिला स्टाफ के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया जाता था।
पीड़िता ने शासकीय अवकाश मांगने सहित अन्य अवसरों पर अपने साथ कार या ट्रेन से जाने, घर छोड़ने तथा अपने घर चलने जैसी बातें कहे जाने का आरोप लगाया।इसके अलावा शासकीय दस्तावेजों के लेन-देन के दौरान गलत नीयत से हाथ छूने, ड्यूटी निरीक्षण के बहाने खिड़की से घूरने तथा स्कूल की डेली डायरी को झटककर फेंकने जैसे व्यवहार का भी आरोप लगाया गया।
पीड़िता के मुताबिक तबीयत खराब होने के बावजूद कक्षा में पढ़ाने के दौरान आरोपी ने बच्चों के सामने उसे अपमानित किया, जिससे वह मानसिक तनाव में रही। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 18 मार्च 2026 को आयोजित स्टाफ मीटिंग के दौरान आरोपी ने पीड़िता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया।
पीड़िता द्वारा आरोपी के व्यवहार पर आपत्ति जताने के बाद भी कथित तौर पर उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया।पुलिस विवेचना एवं पीड़िता के कथन के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी वीर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।