दिल्ली। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक अधिसूचना की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि 30 सितंबर 2026 से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हर शनिवार साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वायरल तस्वीर में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के नाम से S.O. 4275(E) संख्या वाली अधिसूचना दिखाई गई है।
वायरल नोटिफिकेशन में कथित तौर पर विनिमय लेख अधिनियम, 1881 की धारा 25 का हवाला देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू होने का दावा किया गया है।
हालांकि, इस दावे की मौजूदा सरकारी रिकॉर्ड से स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अधिसूचना को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक PIB बयान में स्पष्ट किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। वहीं, अन्य शनिवार को बैंकिंग सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया गया था।
इससे पहले 23 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने 27 सितंबर, रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामान्य रूप से खोलने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित होने से बचाना था।
वायरल तस्वीर में सरकारी अधिसूचना जैसा प्रारूप और अधिसूचना संख्या दिखाई देने के कारण कई लोग इसे वास्तविक मान रहे हैं। लेकिन किसी भी बैंकिंग अवकाश से जुड़ी सूचना को सही मानने से पहले वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और PIB के आधिकारिक स्रोतों से इसकी पुष्टि करना जरूरी है।
फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर SBI समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हर शनिवार छुट्टी लागू होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को बिना सत्यापन के आगे साझा करने से बचना चाहिए।