गंगरेल रिसॉर्ट के पास दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन सश्रम कारावास की सजा

धमतरी। गंगरेल मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच मिले बीरेंद्र देवांगन के शव के हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने 27 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी करार दिया। आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

गुमशुदगी के बाद मिला था शव

पुलिस के अनुसार, 3 दिसंबर 2024 को बीरेंद्र देवांगन, पिता गिरधारी लाल देवांगन, उम्र 55 वर्ष, निवासी पदमपुर के गुम होने की रिपोर्ट थाना सिहावा में दर्ज हुई थी। इसी दौरान मानव वन के आगे गंगरेल रोड किनारे एक लावारिस मोटरसाइकिल मिलने की सूचना पर रूद्री पुलिस मौके पर पहुंची।

जांच में मोटरसाइकिल बीरेंद्र देवांगन की निकली।गुमशुदा की तलाश के दौरान 6 दिसंबर 2024 को मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बाद में उसकी पहचान बीरेंद्र देवांगन के रूप में हुई। शव पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई।

CCTV और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से खुला मामला

रूद्री पुलिस और साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी धनोरा, जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर उसकी संलिप्तता स्थापित हुई और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने बीरेंद्र देवांगन के सिर पर हेलमेट से वार कर उसकी हत्या की थी। मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

विवेचना अधिकारियों को किया जाएगा पुरस्कृत

धमतरी पुलिस की प्रभावी विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग और ठोस साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी रूद्री उपनिरीक्षक अमित बघेल, उपनिरीक्षक लक्ष्मीकांत शुक्ला और सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम वर्मा को एसपी भावना पांडेय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

दोषसिद्ध आरोपी

खुशवंत उर्फ खूबू साहू, पिता खुमान सिंह साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी गौरा चौक, कर्मा मंदिर के पास, धनोरा, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *