रायगढ़। धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम साजापाली में शासकीय उचित मूल्य दुकान से हितग्राहियों को खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद दुकान की संचालन एजेंसी ज्योति महिला स्व-सहायता समूह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर दुकान को निलंबित कर दिया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार, साजापाली की राशन दुकान में हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट लेने के बावजूद अगस्त 2026 का खाद्यान्न वितरित नहीं करने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल जांच कराई। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित संचालन एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
हितग्रियों को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था भी की। साजापाली शासकीय उचित मूल्य दुकान से जुड़े हितग्राहियों को अगस्त माह का खाद्यान्न अब समीपस्थ ग्राम पंचायत चिड़ोडीह कॉलोनी की शासकीय उचित मूल्य दुकान से वितरित कराया गया। इस दुकान का संचालन जीवन ज्योति स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है।
वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए साजापाली से जुड़े हितग्रियों को अगस्त माह का खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की लगातार निगरानी की जा रही है। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही, गड़बड़ी या किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।