रायगढ़। पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत पिछले 48 घंटे में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई में 18 किलोग्राम गांजा, नशीले इंजेक्शन एवं टैबलेट बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कोतवाली पुलिस, साइबर सेल एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 15.1632 किलो गांजा के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा, वहीं प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन एवं टैबलेट बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा लैलूंगा पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
18 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि रायगढ़ रेलवे स्टेशन मोटर सायकल स्टैंड के सामने तीन व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस, साइबर टीम एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर तीनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम *त्रिनाथ मलिक पिता साधु मलिक उम्र 27 वर्ष, ओमप्रकाश राउत पिता पोरन राउत उम्र 20 वर्ष एवं सत्यव्रत मोहन्ती पिता भोगराज मोहन्ती उम्र 25 वर्ष, तीनों निवासी गिरीमा, थाना गोप, जिला पुरी, ओडिशा* बताया। आरोपियों एवं उनके बैग की विधिवत तलाशी लेने पर 15.1632 किलोग्राम गांजा, अनुमानित कीमत करीब 1.50 लाख रुपये तथा 3 नग मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
18 अगस्त 2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रायगढ़ मोटर सायकल स्टैंड के पास नशीले इंजेक्शन एवं टैबलेट बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे युवक को कोतवाली पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक डोंगरे पिता दलगंज डोंगरे उम्र 22 वर्ष, निवासी बापूनगर रायगढ़, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़* बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 18 नग Pentazocine Injection IP 30mg/ml, 17 नग Nitrazepam Tablets IP, एक इस्तेमाल किया हुआ निडिल-सिरिंज तथा बिक्री रकम 200 रुपये बरामद की गई। बरामद नशीले पदार्थों की कुल कीमत करीब 1,032.96 रुपये बताई गई है। आरोपी के पास नशीले पदार्थ रखने एवं बिक्री करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 444/2026, धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
19 अगस्त 2026 को लैलूंगा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पाकरगांव मुख्य मार्ग के पास तीन व्यक्ति अवैध गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। मौके से *बोधराम यादव पिता समारू यादव उम्र 44 वर्ष निवासी केकराझरिया थाना लैलूंगा, दिलाराम चौहान पिता स्व. सनरखु चौहान उम्र 55 वर्ष निवासी कुकुरभुका थाना बागबहार जिला जशपुर तथा सनत साय चौहान पिता स्व. मुनेश्वर चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी बिरिमडेगा थाना बागबहार जिला जशपुर* को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 3 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 1.50 लाख रुपये है, बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा से लाकर बिक्री के लिए रखना बताया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक परमेश्वर पैंकरा एवं हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक जयशरण चन्द्रा, आरक्षक राजू कुमार तिग्गा, ईलियाजर टोप्पो क अहम भूमिका रही है ।