रायपुर। खमतराई थाना क्षेत्र के रावांभाठा स्थित सचदेवा फूड प्रोडक्ट में गर्म पानी के बॉयलर की सफाई के दौरान गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार, घटना 7 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 3 बजे की है। मृतक भूषण लाल साहू (50 वर्ष) सचदेवा फूड प्रोडक्ट, रावांभाठा में गर्म पानी के बॉयलर की सफाई का काम कर रहा था।
इसी दौरान गर्म पानी उसके शरीर पर गिर गया, जिससे वह करीब 65 से 70 प्रतिशत तक झुलस गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 15 अक्टूबर 2025 को उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच के दौरान पुलिस को प्रथम दृष्टया सामने आया कि काम के दौरान मजदूर को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
पुलिस ने मामले में सचदेवा फूड प्रोडक्ट, रावांभाठा के संचालक दिनेश सचदेव की लापरवाही और उपेक्षा को घटना का कारण मानते हुए उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अपराध दर्ज किया है।खमतराई पुलिस ने अपराध कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मर्ग जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है।