दुर्ग में हरेराम प्रसाद जिलाबदर, 7 जिलों की सीमा में एक साल तक प्रवेश प्रतिबंधित

दुर्ग। जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से लगातार की जा रही जिलाबदर कार्रवाई के तहत सुपेला क्षेत्र निवासी हरेराम प्रसाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर उसे एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, हरेराम प्रसाद को दुर्ग समेत कुल 7 जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की तारीख 1 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक बिना सक्षम अनुमति इन जिलों की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

1999 से दर्ज मामलों को बनाया गया आधार

पुलिस के अनुसार, सुपेला थाना क्षेत्र की कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी निवासी हरेराम प्रसाद के खिलाफ साल 1999 से कई आपराधिक और प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख जिलाबदर आदेश में किया गया है। पुलिस प्रतिवेदन में उसके खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी, बलवा, चोरी, जुआ, शासकीय कार्य में बाधा और हत्या के प्रयास जैसे मामलों का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड और पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का विवरण जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों और पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत 1 अक्टूबर 2026 को जिलाबदर आदेश पारित किया।आदेश में उल्लेखित आपराधिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

7 जिलों में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार हरेराम प्रसाद को आदेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर निर्धारित जिलों की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद एक वर्ष की अवधि तक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति इन जिलों में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।

प्रतिबंधित जिले:

  • दुर्ग
  • रायपुर
  • धमतरी
  • बेमेतरा
  • बालोद
  • राजनांदगांव
  • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

पुलिस के अनुसार, जिलाबदर की अवधि 1 अक्टूबर 2026 से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। पुलिस ने कहा है कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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