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रायगढ़ में नाबालिग से रेप, गैरेज संचालक की हत्या की कोशिश, फरार गांजा तस्कर गिरफ्तार

रायगढ़। तीन गंभीर मामलों में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। पहला मामला किशोरी से रेप का है, दूसरा मामला हत्या की कोशिश करने का है और तीसरा गांजा तस्करी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है।

“ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत पूंजीपथरा पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में कई महीनों से फरार चल रहे आरोपी चन्द्रमणी उर्फ चिंतामणी यादव (35 वर्ष), निवासी सोनपुर, थाना लैलूंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही गांजा तस्करी में प्रयुक्त i20 कार क्रमांक CG13BH5917 भी पुलिस ने जब्त कर ली है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में आरोपी के दो साथियों को पूंजीपथरा पुलिस ने 23 अप्रैल 2026 को गांजा तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जबकि चन्द्रमणी पुलिस घेराबंदी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था।

खरसिया पुलिस की कार्रवाई मौहापाली मेन रोड पर शराब के लिए पैसे मांगकर गैरेज संचालक एवं उसके साथियों से मारपीट करने वाले फरार आरोपी फैज खान उर्फ फैजान अहमद (25 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद मारपीट में इस्तेमाल लोहे का कड़ा भी जब्त किया गया है, जबकि उसके दो अन्य फरार साथियों की तलाश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम छोटे मुड़पार निवासी विनोद रायल (32 वर्ष) ने पुलिस चौकी खरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जनवरी 2026 की रात करीब 11 बजे वह अपने मित्र रोहन जांगड़े को कार से उसके घर मौहापाली छोड़ने गया था। वापस लौटते समय दो मोटरसाइकिलों पर सवार आरोपी फैज खान, अमनप्रीत, करतार और फरीद वहां पहुंचे। फैज खान ने कार रुकवाकर शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। पैसे नहीं होने की बात कहने पर उसने अपने साथियों को बुला लिया और तीनों ने शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों, लात-घूंसों से हमला कर दिया। इस दौरान फैज खान ने अपने पास रखे लोहे के कड़े जैसे कठोर औजार से विनोद रायल के सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर और आंख के पास गंभीर चोटें आईं और काफी रक्तस्राव हुआ। घटना में प्रार्थी के साथ रोहन जांगड़े और कुंज किशोर पटेल को भी चोटें आईं, जिनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में पुलिस चौकी खरसिया द्वारा अपराध क्रमांक 34/2026 के तहत धारा 296, 351(2), 115(2), 119(1) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। घटना के बाद तीनों मुख्य आरोपी फरार हो गए थे। चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के निर्देशन में आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर 28 जुलाई 2026 को आरोपी फैज खान उर्फ फैजान अहमद के घर आने की जानकारी मिली। एएसआई मनोज पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

‘अभियान संवेदना’ के तहत लैलूंगा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक बेहद संवेदनशील मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी सूरज विश्वकर्मा (25 वर्ष) को रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। जानकारी के अनुसार, 28 जुलाई 2026 को एक महिला थाना लैलूंगा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 जुलाई 2026 की शाम वह अपनी नातिन को घर पर छोड़कर खेत में रोपाई करने गई थी। वापस लौटने पर बच्ची रो रही थी। पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि पडोस में रहने वाला सूरज विश्वकर्मा ने उसके साथ कमरे में दुष्कर्म किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को घटना की जानकारी दी। उनके निर्देशन पर पुलिस टीम ने बिना विलंब कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फरार होने की फिराक में है, जिस पर तत्काल उसके पडोस गांव ग्राम लिबरा के पास घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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