रायपुर। स्कूटी में आग लगाने से युवक की मौत मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सरस्वती नगर थाने में दर्ज मर्ग क्रमांक 25/26 धारा 194 बीएनएसएस की जांच के दौरान मृतक साकिब रजा के परिजनों तथा उसके साथियों के बयान दर्ज किए गए।
जांच में प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों से यह तथ्य सामने आया कि आरोपी मुकेश निषाद ने अपनी ओला स्कूटी क्रमांक सी जी 04 क्यू जेड 2338 दिनांक 12.07.2026 को अपने मित्र साकिब रजा को चलाने के लिए दी थी। इस बात को लेकर आरोपी की मां ने उसे काफी डांट-फटकार लगाई, जिससे वह नाराज और आक्रोशित हो गया।इसके बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से सुयश अस्पताल के सामने स्थित मैदान, कोटा, रायपुर पहुंचा। वहां गुस्से में आकर उसने अपनी स्कूटी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया।
इसी दौरान मृतक साकिब रजा ने आरोपी को वाहन में आग लगाने से रोकने का प्रयास किया और स्कूटी के ऊपर लेट गया। इसके बावजूद आरोपी ने वाहन में आग लगा दी, जिससे स्कूटी के साथ-साथ साकिब रजा भी गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर रूप से घायल साकिब रजा को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 17.07.2026 को डी.के.एस. अस्पताल, रायपुर में उसकी मृत्यु हो गई।मर्ग जांच के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं विवेचना के आधार पर आरोपी का कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के अंतर्गत अपराध होना पाए जाने पर थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 153/26 धारा 105 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी सरस्वती नगर के नेतृत्व में थाना सरस्वती नगर पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी मुकेश निषाद को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी
मुकेश निषाद पिता पन्नालाल निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी रामजी हलवाई गली, रामसागर पारा