Surajpur : रेप केस में फंसे गुरूजी सस्पेंड

सूरजपुर। जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सहायक आरोपी शिक्षक मधूसुदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, भटगांव थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया और कथित तौर पर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। इसके बाद बार-बार शारीरिक शोषण किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायत मिलने के बाद भटगांव पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने की जानकारी है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।

शिक्षक के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। विभागीय आदेश के अनुसार, शिक्षक के कथित कृत्य को प्रथम दृष्टया विभाग की छवि धूमिल करने वाला तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के रूप में माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय प्रेमनगर शिक्षा कार्यालय रहेगा। नियमों के अनुसार उन्हें निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। मामले में पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई आगे जारी रहेगी।

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