मड़ेली हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास, कुरूद कोर्ट ने सुनाई सजा

धमतरी। जिले के बिरेझर चौकी क्षेत्र के मड़ेली गांव में हुए हत्याकांड के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद न्यायालय ने आरोपी चेतन साहू (26) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, 15 मार्च 2025 को मड़ेली गांव के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल गजेन्द्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में कुरूद थाना और बिरेझर चौकी में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। इसके अलावा एफएसएल परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और निर्धारित समयावधि में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी चेतन साहू को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उसे सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

विवेचक को मिलेगा पुरस्कार

पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने मामले में प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन बिरेझर चौकी प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक, साक्ष्य-आधारित और प्रभावी विवेचना के चलते गंभीर हत्या के इस मामले में आरोपी को न्यायालय से दोषसिद्ध कराकर आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता मिली।

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